आतिशबाजी बाजार में दुकान पर सजी आतिशबाजी
- फोटो : संवाद
पुलिस कमिश्नरेट आगरा के तीनों जोन में पटाखों की बिक्री के लिए 394 दुकानों के लिए अस्थायी लाइसेंस वितरित किए गए हैं। पटाखों की बिक्री के दाैरान नियमों का पालन करना होगा। एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच की दूरी 10 फीट तक रखनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
जिलेभर में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए थे। दो हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किए थे। इनमें से 394 को अस्थायी लाइसेंस दिए गए हैं। शहर में 206, पूर्वी जोन में 96 और पश्चिमी जोन में 92 दुकानों पर पटाखों की बिक्री होगी।
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि पटाखों की बिक्री तय स्थलों पर ही की जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर बिक्री मिलने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आसपास बालू और पानी के इंतजाम करने होंगे। पटाखों की दुकान से 50 मीटर की दूरी पर वाहन खड़े किए जाएंगे। दुकानदारों को लाइसेंस की शर्तों का पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
इन स्थानों पर बिकेंगे पटाखे
शहर में जीआईसी के खाली मैदान, सेक्टर 11 और 15 के पार्क, बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान, कंपनी गार्डन के मैदान, शक्ति नगर के मैदान, मेहताब बाग पार्किंग के सामने खुले मैदान में और यमुना किनारा काॅरिडोर पार्क में पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी।
बच्चों को न दें धमाके वाले पटाखे
मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी चलाते समय बच्चों के साथ बड़े भी रहें। धमाके वाले पटाखे बच्चों नहीं चलाने दें। रोशनी करने वाली आतिशबाजी को भी कपड़ों से दूर रखें। इस दाैरान ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पानी और बालू की व्यवस्था पहले से रखें। ऐसे स्थान पर पटाखे नहीं चलाएं, जहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हो। दमकलकर्मियों की ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाई गई है। वह दिवाली पर भी घर नहीं जाएंगे। परिसर में ही रहेंगे। सूचना पर तत्काल दमकल पहुंच जाएगी।