आगरा। दयालबाग में दीवार गिराने के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। दीवार तोड़ने पर क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई, इसकी भी रिपोर्ट तलब की है।
राधास्वामी सत्संग सभा के सचिव जीपी सत्संगी ने बताया कि दीवार गिराने का मामला प्रयागराज हाईकोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को प्रयागराज हाईकोर्ट में दीवार प्रकरण की सुनवाई करते हुए 12 अगस्त तक यथास्थिति के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने प्रशासन से यह भी पूछा कि दीवार तोड़ते वक्त किस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसका जवाब तीन अगस्त तक उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि इससे पहले सोमवार को प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर दबाव बनाने के लिए कराई गई। अब कोर्ट के आदेश के बाद इसका कोई औचित्य नहीं है। सोमवार को एसडीएम के यहां बैठक के लिए हमारे अधिवक्ता पैमाइश संबंधी सभी रिकॉर्ड लेकर गए थे, लेकिन एसडीएम ने कोई सुनवाई नहीं की। इस कारण अधिवक्ता लौट आए। विवाद को समाप्त करने के लिए चार मार्च को डीएम से मिलकर नपाई कराने के लिए भी कहा था, इसका आश्वासन देने के बाद डीएम ने नपाई भी नहीं कराई है। प्रशासन नियमों की अनदेखी कर मनमानी कर रहा है।