आगरा के किरावली क्षेत्र में पकड़ी गई डीएपी नमक और रिफाइंड की आड़ में कालाबाजारी के लिए भेजी जा रही थी। यह गाजियाबाद से लाई जा रही थी। बिल चेक किए गए उनमें रिफाइंड और नमक को भेजे जाने का ब्योरा दर्ज मिला। एसडीएम किरावली ने इफ्को ब्रांड के डीएपी के 490 कट्टे जब्त किए हैं। अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद ने पांच लोगों के विरुद्ध थाना किरावली में मुकदमा दर्ज कराया है।
किरावली मंडी परिसर के पास शुक्रवार की रात को राजस्थान नंबर के ट्रोला संख्या आरजे 05 जीबी 0812 से डीएपी उतारी जा रही थी। अधिकारियों ने बिल मांगे तो उनमें नमक और रिफाइंड का ब्योरा था। यह ट्रोला गाजियाबाद से आया था। ट्रोला से ट्रक संख्या आर जे 11 जीए 4554 में डीएपी के पैकेट लोड किए जा रहे थे। अधिकारियों को देख ट्रक चालक कुछ पैकेट लेकर भाग गया। पुलिस ने चालक और क्लीनर को पकड़कर ट्रोला जब्त कर लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मुरादनगर, गाजियाबाद से डीएपी लेकर राजस्थान के गंगापुर सिटी जा रहे थे। बिल चेक करने पर उसमें नमक और रिफाइंड लिखा था। चालक ने इनवॉयस दिखाई जो मुरादनगर, गाजियाबाद से उदयकला गंगापुर सिटी, इनिया खान खाद भंडार के नाम पर थी।
सूचना पर उप निदेशक कृषि पुरुषोत्तम मिश्रा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ पहुंच गए। अधिकारियों ने ट्रोला को थाना किरावली परिसर में खड़ा करवा दिया। वहीं दो नमूने लेकर परीक्षण के लिए लैब में भेजे गए। फोरेंसिक लैब में खाद के इन नमूनों की जांच की जाएगी।
फोन कर मंडी में बुलाया था ट्रोला
ट्रोला चालक अनूप सिंह गुर्जर ने बताया है कि वह मंगलवार रात 9:30 बजे राधेश्याम इंड्रस्टरियल एरिया मुरादनगर मेट्रो के नीचे से नहर के बगल से पुलिस चौकी के समीप 500 बैग डीएपी लोड किया गया। बुधवार सुबह 11 बजे वह रैपुरा जाट होते हुए किरावली आ गया। अनूप सिंह के अनुसार आशू और संजय ने शाम 7 बजे ट्रोला को किरावली मंडी परिसर में खड़ा करने को कहा था। आशू और संजय ने कहा कि मंडी में ही ट्रोला से माल उतारकर ट्रक संख्या आर जे 11 जीए 4554 में डीएपी के पैकेट लोड कर देंगे। रात को ट्रोला से डीएपी को ट्रक में लोड किया जा रहा था। 10 पैकेट दूसरे ट्रक में लोड कर दिए गए। अधिकारियों के पहुंचने पर आशू और संजय गाड़ी को लेकर भाग गए।
पांच के खिलाफ केस दर्ज
उप निदेशक कृषि पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अपर जिला कृषि अधिकारी गुफरान अहमद ने ट्रोला चालक अनूप सिंह गुर्जर और उसके सहयोगी संतोष निवासी ग्राम गुडला पहाड़ी थाना कांशीरामपुर, जिला करौली राजस्थान, सचिन बालाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मुजफ्फरनगर, राधेश्याम इंड्रस्टरियल एरिया मुरादनगर, गाजियाबाद, आशु व संजय पता अज्ञात के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।