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इंजीनियरिंग छात्रा से दरिंदगी: आरोपी को कोर्ट से भी न मिली राहत, जमानत हुई खारिज

Sun, 01 Sep 2024 08:58 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में इंजीनियरिंग की छात्रा के आरोपी को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। उसकी जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। 

 
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में इंजीनियरिंग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में जम्मू-कश्मीर में पढ़ने वाले आरोपी छात्र शिवांश सिंह की जमानत अर्जी सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने खारिज कर दी। यह जिला गाजीपुर के थाना जखनिया क्षेत्र का रहने वाला है।
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थाना सिकंदरा में पीड़ित छात्रा ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि जम्मू-कश्मीर में अध्ययनरत छात्र ने आगरा आकर कार में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद सड़क पर फेंक कर चला गया। पुलिस के बुलाने पर उसने घटना वाले दिन जम्मू में होने के साक्ष्य पुलिस को दिए। इससे छात्रा अवसाद में चली गई।

पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से छात्रा के सामने पूछताछ की, तब असलियत सामने आ गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेजा। शनिवार को शिवांश ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।
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