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वायु सेना के प्रतिबंधित जोन में नहीं होगा निर्माण

Sat, 20 Feb 2016 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो आगरा
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वायु सेना स्टेशन की दीवार से 100 मीटर और बम रखाब (न्यू बम डंप) क्षेत्र के 900 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण और पौधरोपण करने वालों को प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने कहा है कि यदि प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण मिलता है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
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डीएम ने कहा है कि वायु सेना स्टेशन आगरा के शिखर और उसकी बाहरी चारदीवारी से 100 मीटर की सीमा के भीतर कोई भवन या ढांचा नहीं बनाया जाएगा। न्यू बम डंप की चारदीवारी की सीध में 900 मीटर में बनाये गये भवन या ढांचों को ध्वस्त किया जाएगा। मलपुरा, अभयपुरा, धनौली, सिरौली और बलहैरा गांव में किसी भी भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा। ये गांव वायु सेना स्टेशन के न्यू बम डंप की सीमा तथा बाह्य चारदीवारी के प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आते है।
ये गांव भी होंगे प्रभावित
आगरा। नगला बसुआ, पथौली, सुचैता, दौरेठा, भोगीपुरा, अर्जुन नगर, मुल्ला की प्याऊ, नरीपुरा, जोगीपुरा, बलहैरा, अभयपुरा, धनौली, लालऊ, मनकैंडा, गामरी, खेड़ाभगौर, उजरई, अकोला और बेरीचाहर।
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संयुक्त टीम कर रही है सर्वे
आगरा। पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद से वायु सेना और प्रशासन ने खेरिया एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 100 मीटर के दायरे में हुए निर्माणों का सर्वे शुरू कर दिया है। तहसील सदर की टीम अर्जुन नगर गेट, अजीत नगर गेट, टाटा गेट, धनौली और पथौली क्षेत्र की ओर से सर्वे कर रही है। वायु सेना ने अपने स्तर से भी नोटिस की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। साथ ही हजारों निर्माणों के खिलाफ थाना मलपुरा में तहरीर दे दी है। एसडीएम सदर एमपी सिंह ने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया लगभग एक सप्ताह में पूरी हो जाएगी। इसके बाद शेष गांवों में सर्वे किया जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय होगा।
बाउंड्री पर चढ़ने वालों को गोली मारने के आदेश
आगरा। वायु सेना ने उन लोगों के खिलाफ भी सख्ती बरतने के लिए चेतावनी दी है, जो किसी भी सूरत में एयरफोर्स की बाउंड्री पर चढ़ते हैं या बाउंड्री फलांग कर परिसर में आने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बिना चेतावनी के गोली मारी जा सकती है।
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