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वाणिज्यकर विभाग ने वसूला 1.80 लाख का जुर्माना

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मैनपुरी। स्टेशन रोड स्थित राज मैरिज होम में शुक्रवार को एसआईटी टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मैरिज होम संचालक से 1.80 लाख का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान सहायक आयुक्त वाणिज्यकर सचल दल भी मौजूद थे। मैरिज होम संचालक की ओर से जीएसटी में पंजीकरण नहीं कराया गया था।
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जीएसटी लागू होने के बाद 20 लाख से अधिक की सलाना कमाई करने वाले मैरिज होम, होटल आदि को भी टैक्स के दायरे में लिया गया है। नगर के स्टेशन रोड स्थित राज मैरिज होम द्वारा जीएसटी के अंर्तगत पंजीकरण नहीं कराया गया।

इसकी जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार दोपहर विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) के सहायक आयुक्त एच.एच सचार, बीएम हुसैन, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर सचल दल विजय सिंह बिसेन टीम के साथ जांच करने पहुंचे।
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अभिलेख आदि जांचने के बाद अधिकारियों ने बताया कि मैरिज होम का जीएसटी के अंर्तगत पंजीकरण नहीं है। शाम तक टीम वहां अभिलेख आदि की जांच करती रही।

जांच के बाद 10 लाख पर 18 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख अस्सी हजार का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने पंजीकरण संबंधी कार्रवाई भी की।
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