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सामूहिक हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में आत्मसमर्पण

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मैनपुरी। सामूहिक हत्याकांड के आरोपी ने मंगलवार को अपर जिला जज चतुर्थ के न्यायालय में समर्पण कर दिया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपी के इलाज के लिए अस्पताल भेजने का प्रार्थनापत्र भी खारिज कर दिया।
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थाना भोगांव क्षेत्र में सर्वा के निकट छह सितंबर 1996 में पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान के भतीजे गजेंद्र सिंह चौहान, हेमसिंह, अशोक कुमार, नरेश कुमार, रामकिशन, महेशकुमार की हत्या की गई थी।

पूर्व विधायक के भाई सुरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्याकांड के बाद से आरोपी राजभूषण उर्फ आरबी सिंह फरार हो गया था। एसटीएफ ने मई 2015 में आरबी सिंह को जेल भेजा था। उनकी अपर जिला जज चतुर्थ लालचंद्र के न्यायालय से जमानत मंजूर हुई थी।
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डीजीसी सुभाषचंद्र यादव की पैरवी पर उसकी जमानत निरस्त करके छह जून तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया।
मंगलवार को आरबी सिंह ने अपने अधिवक्ता प्रभात चतुर्वेदी, वीरेंद्र मिश्रा के माध्यम से अपर जिला जज के न्यायालय में समर्पण कर दिया। डीजीसी सुभाषचंद्र यादव ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

अपर जिला जज ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। आरोपी के वकील ने इलाज कराने के लिए अस्पताल भेजे जाने का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। जेलर को आदेश दिया है कि आरोपी के इलाज के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।
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