बीमार मां के इलाज के लिए एक बेटी को सौतेले पिता ने इस कदर मजबूर कर दिया कि उसे अपनी आबरू तक की परवाह नहीं रही। आरोपी ने उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
आगरा में सौतेले पिता ने बालिका की मां का इलाज न कराने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी सौतेले पिता को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मुकदमे के अनुसार वादी ने आरोप लगाया कि 28 मई 2021 की सुबह वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान आरोपी की तीसरी पत्नी का बेटा उनके पास आया। उसने बताया कि उनका सौतेला पिता उनकी नाबालिग बहन को मां का इलाज न कराने की धमकी देकर दुष्कर्म करता है।
पिछले महीने से कई बार समझाने पर भी नहीं माना। पुलिस ने 29 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने मुकदमा दर्ज करने के 21 दिन बाद भी साक्ष्य जुटा आरोपी के खिलाफ 19 जून 2021 को आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था।