मथुरा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना प्रभारी कोसीकलां अजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय बेटी ने 20 सितंबर 2023 की रात को पेट में दर्द होने की जानकारी दी।
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सुबह बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसे रक्तस्राव होने लगा। उसने एक तीन माह के मरे हुए भ्रूण को जन्म दिया। तबीयत सही होने पर जब उन्होंने अपने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि मई 2023 में वह पड़ोसी पप्पू उर्फ मांगेराम के घर छाछ लेने गई थी। उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया, इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर आए दिन बुलाता और दुष्कर्म करता। पीड़िता अपनी बेटी को लेकर 23 सितंबर 2023 को थाने आई और रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की विवेचना कोर्ट में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर तृतीय की कोर्ट में अभियुक्त को दोषी करार दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पर लगे अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्णय भी सुनाया है।