मैनपुरी। थाना एलाऊ में दर्ज छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में नाबालिग आरोपी को पुलिस के वर्दी पहनकर लाने पर सीजेएम ने नाराजगी जताई है। पुलिसकर्मियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।
थाना एलाऊ में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले में एक नाबालिग आरोपी बनाया गया है। पुलिस जांच में उसको दोषी मान रही है। मंगलवार को नाबालिग को लेकर दो पुलिसकर्मी वर्दी पहने हुए सीजेएम न्यायालय में पहुंचे पुलिसकर्मियों को वर्दी में देख सीजेएम तेंद्रपाल ने नाबालिग को सामने देखकर पूरे मामले की जानकारी ली।
वर्दी पहने पुलिसकर्मियों द्वारा पेश किए गए आरोपी को नाबालिग पाकर सीजेएम ने नाराजगी जताई। पुलिस कर्मियों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी।
वर्दी नहीं पहन सकते पुलिसकर्मी
नाबालिग को अदालत में पुलिस द्वारा सादा वर्दी में पेश किया जाना चाहिए। किशोर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा वर्दी पहनकर नाबालिग को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है। पुलिस की किसी भी तरह की गतिविधि से नाबालिग पर बुरा असर नहीं पडना चाहिए।
सुभाषचंद्र यादव, पूर्व डीजीसी फौजदारी