मैनपुरी। सीजेमए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना इंसपेक्टर कोतवाली और थानाध्यक्ष बिछवां को महंगा पड़ा है। सीजेएम तेंद्रपाल ने दोनों को कोर्ट में तलब कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत में हाजिर नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
धारा 156 (3) के तहत सीजेएम न्यायालय में थाना कोतवाली का ममतेश बनाम राजीव कुमार का मामला चल रहा है। सीजेएम ने इस मामले में 27 फरवरी 2019 को इंस्पेक्टर कोतवाली से आख्या मांगी थी। लेकिन उन्होंने आख्या नहीं भेजी। उसके बाद से अब तक 21 तारीखें लग चुकी हैं। सीजेएम ने नाराजगी जताते हुए इंसपेक्टर कोतवाली को तीन फरवरी को कोर्ट में तलब कर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
वहीं सीजेएम न्यायालय में थाना बिछवां का आशाराम बनाम शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया का मामला चल रहा है। इस मामले में सीजेएम ने थानाध्यक्ष बिछवां से 22 जनवरी 2019 को आख्या मांगी थी। लेकिन उन्होंने भी आख्या नहीं भेजी। उसके बाद से अब तक 25 तारीखें लग चुकी हैं। सीजेएम तेंद्रपाल ने सरकारी कार्य में बाधा मानते हुए थानाध्यक्ष बिछवां को जनवरी में कोर्ट में तलब कर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
पुलिस एक्ट में कार्रवाई की चेतावनी
सीजेएम तेंद्रपाल ने दोनों को पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सीजेएम ने कहा है अगर निर्धारित तारीख पर संबंधित थाना प्रभारी अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 29 के तहत अदालत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी