Agra News: आगरा में शादी के तीन दिन बाद विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने पति सहित ससुरालीजन पर हत्या का आरोप लगाया। लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। साक्ष्य के अभाव में हत्यारोपी को बरी कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के तीन दिन बाद ही युवती की सुसराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति व अन्य ससुराल वालों के खिलाफ थाना बरहन में मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में सुनवाई के दौरान मृतका के परिजन दहेज हत्या के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अपर जिला जज नसीमा ने आरोपी पति दिलीप कुमार को बरी कर दिया।
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जलेसर निवासी वादी राजेश कुमार ने बताया कि उनकी बेटी ने 10 दिसंबर 2020 को सूरत गुजरात के कोर्ट में दिलीप कुमार से शादी की। इसके बाद उन्होंने बेटी की खुशी के लिए 17 मार्च 2021 दान दहेज के साथ गांव से शादी की। 20 मार्च, 2021 को सुनीता ने फोन पर पिता को बताया कि पति दिलीप, सास प्रमीला, ससुर राकेश सिंह ने दहेज में 12 लाख रुपयों की मांग करते हुए उससे मारपीट की है।
आरोप है कि 21 मार्च, 2021 करे ससुरालीजन ने बेटी की हत्या कर दी थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन की ओर से मामले को सिद्ध करने का जो दायित्व था। उसे पूरा नहीं कर सका। दहेज हत्या का भी आरोप सिद्ध नहीं होता।