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कोरोना : मरीजों के बेड में एक मीटर की दूरी नहीं तो अस्पताल का लाइसेंस होगा निरस्त

Tue, 24 Mar 2020 12:03 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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आगरा के अस्पतालों में मरीजों के बेड में एक मीटर की दूरी और सैनिटाइजर नहीं मिला तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए निजी अस्पतालों को यह निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने दयालबाग स्थित सिद्धार्थ नर्सिंग होम का इस संबंध में निरीक्षण किया।
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सीएमओ ने अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के लिए हाथों को सैनिटाइजर और साबुन की व्यवस्था कराने के लिए कहा। अस्पताल कर्मचारी और स्टाफ को मरीजों के संपर्क से पहले मास्क पहनने और हवा निकासी की सुविधा करने की हिदायत दी। 

अस्पतालों को रोज सैनिटाइज करने को भी निर्देशित किया है। सीएमओ डॉ. मुकेश वत्स ने बताया कि मरीज के बेडों के बीच एक मीटर की दूरी और सैनिटाइजर नहीं मिला तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अस्पतालों का निरीक्षण करेगी।
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यह दिए निर्देश

- वार्ड में मरीजों के बेड के बीच एक मीटर की दूरी हो।
- सैनिटाइज करने के बाद ही तीमारदारों का प्रवेश हो।
- मरीजों के संपर्क में आने से पहले स्टाफ मास्क लगाए।
- अस्पताल के गेट, बेड समेत सभी उपकरण रोज सैनिटाइज करें।
- तीमारदारों की भीड़ न जुटने दें, मरीजों के पास से दूरी बनाएं।

पंजीकृत चिकित्सकीय संस्थान
484: अस्पताल
432: क्लीनिक
88: पैथोलॉजी लैब
61: डायग्नोसिस सेंटर
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