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किशोरी से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से एक किशोरी को छह साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने दोषी पाया है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सजा सुनाने के लिए 18 मई की तारीख तय की है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी किशोरी को 20 अप्रैल 2016 को ओमश्याम निवासी नरायनपुर, थाना बिछवां बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया। इधर पता नहीं चलने पर 24 अप्रैल को पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज छह जून 2016 को उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। साक्ष्य और गवाही के आधार पर ओमश्याम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। एडीजीसी अनूप यादव और विश्वजीत राठौर ने उसे कड़ी सजा देने की दलील दी है।
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