फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra: वारंटी में खराब हुआ आरओ, कंपनी नया दे या रकम अदा करे; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

Thu, 26 Mar 2026 11:31 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

खराब आरओ बदलने से इनकार करने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 45 दिन में नया उत्पाद देने या ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

वारंटी में खराब हुए आरओ को टेक्नीशियन भी ठीक नहीं कर सका। कंपनी ने बदलकर भी नहीं दिए। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने प्रबंधक नेशनल ट्रेडर्स अमेजन कंपनी को आदेशित किया है कि 45 दिन के अंदर वादी को या तो नया आरओ दें या उसकी कीमत 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। इसके साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
विज्ञापन


थाना सदर क्षेत्र के देवरी सड़क निवासी श्याम सिंह ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 3 मार्च 2024 को प्रबंधक अमेजन सेलर सर्विस बंगलूरू से ऑनलाइन आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन 34 हजार रुपये में बुक की थी। कंपनी ने उसकी एक की गारंटी दी थी। अक्तूबर 2024 में आरओ खराब हो गया। कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की तो 30 अक्तूबर 2024 को टेक्नीशियन घर आया पर आरओ को ठीक नहीं कर सका। बाद में उसकी डिस्प्ले भी खराब हो गई। कंपनी में कई बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें