मोबाइल की कंपनी से बीमा होने के बाद भी क्षतिग्रस्त आईफोन की मरम्मत नहीं की गई। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने प्रबंधक-मैनेजिंग डायरेक्टर मे. एप्पल इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया है कि वह 45 दिन के भीतर मोबाइल की कीमत 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें या नया मोबाइल दें। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 15 हजार रुपये अलग से देने के लिए कहा गया है।
थाना हरीपर्वत क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अतुल जैन ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि 18 मई, 2022 को उन्होंने सदर से 1.28 लाख रुपये में आईफोन 13 प्रो खरीदा था। साथ ही केयर प्लस योजना की कंपनी से पालिसी ली थी। जिसकी अवधि 10 मई, 2024 तक थी, 2 मई, 2024 को फोन हाथ से गिर गया। उसकी स्क्रीन टूट गई। जिसकी सूचना कंपनी के सर्विस सेंटर में दी।
उसी दिन मरम्मत के लिए 8900 रुपये देकर मोबाइल सर्विस सेंटर पर जमा करा दिया। 4 दिन में ठीक कर वापस देने का वायदा किया। 8 मई, 2024 को फोन वापस दे दिया। कहा कि मोबाइल की मरम्मत पालिसी के तहत नहीं हो सकती है। कंपनी में शिकायत कर ई-मेल भी किया। इसके बाद भी कंपनी वालों ने न मोबाइल ठीक किया न बदलकर दिया था।