पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद
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दिव्यांग उपकरण घोटाले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद एवं अतहर फारुखी को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कासगंज की जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद को भारत सरकार के सामजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय से 3 मार्च 2010 को 71.50 लाख रुपये की अनुदान राशि प्रेषित की गई थी। इस धनराशि में से पांच लाख रुपये कासगंज जिले के लिए निर्धारित किए गए थे।
इस धनराशि का उपयोग करके तीन माह के भीतर उपभोग प्रमाणपत्र एवं वितरित दिव्यांग उपकरण का 10 प्रतिशत से सत्यापन कराकर उनके प्रति हस्ताक्षर सहित भारत सरकार को भेजना था। 3 जून 2010 को 25 लाभार्थियों की सूची भेज दी गई थी।