आगरा। लाखों रुपये का निवेश कराने के बाद भुगतान नहीं करने पर पीड़ित ने अदालत में वाद दायर किया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख और सहारा इंडिया के वारिसान के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कमला नगर के संगम विहार निवासी प्रशांत गुप्ता और उनकी पत्नी बबली गुप्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया सेबी के अंतर्गत आने वाली सहारा इंडिया कंपनी, कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज लखनऊ ने लोक लुभावन स्कीम के भ्रमजाल में फंसाकर उनकी जीवन भर की कमाई को बढ़ाकर देने का लालच दिया। उन्होंने और उनकी पत्नी ने 10 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन मैच्योरिटी पर भुगतान नहीं किया। अदालत ने 9 फरवरी को वादी के बयानों के लिए तारीख तय की है।