मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अटलपुरम टाउनशिप का शिलान्यास किया। 2,242 करोड़ से 50 हजार लोगों के लिए विकसित हो रही इस आवासीय योजना में भूखंड खरीदने के लिए बुकिंग 8 अगस्त से ऑनलाइन शुरू होगी। तीन चरण में 11 सेक्टर में 1,430 आवासीय भूखंडों की बिक्री लॉटरी से होगी। पहले चरण में सेक्टर-1 में 322 भूखंड हैं।
ग्वालियर रोड स्थित ककुआ और भांडई में 138 हेक्टेयर यानी 340 एकड़ में विकसित होने वाले अटलपुरम टाउनशिप की जमीन खरीद के लिए एडीए ने 784 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 731 करोड़ आंतरिक और बाह्य विकास पर खर्च होंगे। इसके अलावा 14 फीसद ओवरहेड खर्च और 15 फीसद आकस्मिक व्यय, ब्याज आदि के रूप में 727 करोड़ रुपये और मिलाकर कुल 2242 करोड़ रुपये परियोजना की लागत आएगी।
आवासीय भूखंड के लिए 29,500 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर तय की गई है। एडीए उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली के अनुसार भूखंड खरीद के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण मान्य होंगे। एडीए की वेबसाइट www.adaagra.org.in और जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर 8 अगस्त से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। सभी आवेदन प्राप्त होने के बाद लॉटरी खुलेगी। लॉटरी से भूखंडों की बिक्री होगी। भूखंड पर कब्जा रजिस्ट्री के बाद पांच साल में मई 2030 तक या विकास कार्य पूर्ण होने पर दिया जाएगा। पहले चरण में सेक्टर-1 में 322 आवासीय भूखंडों की बिक्री होगी।
ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक भूखंडों की होगी नीलामी
अटलपुरम टाउनशिप में 1,430 आवासीय भूखंडों के अलावा 96 व्यावसायिक और 18 ग्रुप हाउसिंग भूखंड हैं। ग्रुप हाउसिंग भूखंड की दर 45 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर और व्यावसायिक भूखंड की दर 59 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है। ग्रुप हाउसिंग व व्यावसायिक भूखंडों की बिक्री ई-नीलामी से होगी। इसके लिए एडीए अलग से आवासीय भूखंडों की बिक्री के बाद पंजीकरण खोलेगा।
नियम और शर्तें
- भूखंड पंजीकरण या बुकिंग के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे।
- आवेदन www.adaagra.org.in और https://janhit.upda.in वेबसाइट पर होंगे।
- आवेदक को स्वयं का फोटो, शपथपत्र, आधार, पैन कार्ड, फोटो अपलोड करना होगा।
- आरक्षित श्रेणियों में आवेदक को जाति व अन्य वांछित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
- एक से अधिक या संयुक्त नाम से आवेदन नहीं होगा, सिर्फ पति-पत्नी संयुक्त रूप से कर सकेंगे।
- लॉटरी ड्राॅ से 15 दिन पहले त्रुटि सुधार का मौका, ड्राॅ की तिथि के बाद कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- जिन्हें लॉटरी ड्राॅ में भूखंड आवंटित नहीं होगा, उन्हें 30 दिन में पंजीकरण राशि वापस की जाएगी।
- अटलपुरम टाउनशिप में एक व्यक्ति एक ही श्रेणी के भूखंड के लिए आवेदन कर सकता है।
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए तीन लाख रुपये वार्षिक आय और एलआईजी श्रेणी में तीन से छह लाख रुपये वार्षिक आय का प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा।
भूखंड खरीद के बाद ऐसे होगा भुगतान
- पंजीकरण के समय भूखंड मूल्य की 10 फीसद धनराशि, आरक्षित वर्ग को 5 फीसद धनराशि जमा करनी होगी।
- लॉटरी से भूखंड आवंटित होने के बाद 15 फीसद धनराशि, आरक्षित वर्ग को 20 फीसद धनराशि जमा करनी होगी।
- एलआईजी, एमआईजी व एचआईजी भूखंड की शेष 75 फीसद धनराशि 12 फीसद ब्याज के साथ 12 तिमाही किस्तों में जमा होगी।
- ईडब्ल्यूएस भूखंड के लिए शेष 75 फीसद धनराशि 12 फीसद ब्याज सहित 20 तिमाही किस्तों में जमा करनी होगी।
- किस्तों का समय पर भुगतान नहीं करने पर 2 फीसद अतिरिक्त या विलंबित अवधि का 14 फीसद दंड ब्याज देय होगा।
- कार्नर के भूखंड पर 10 फीसद अतिरिक्त धनराशि कार्नर शुल्क और भूखंड मूल्य का 12 फीसद फ्री होल्ड शुल्क देय होगा।