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बिजली बिल निरस्त कराने का दावा खारिज हुआ

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मैनपुरी। किसान कोल्ड स्टोरेज (भोगांव) के संचालक आरिफ अली द्वारा बिजली विभाग से भेजे गए 14.10 लाख रुपये के बिल का निरस्त कराने का दावा जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। अब बिजली विभाग बिल की वसूली करेगा। मुकदमे में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया है।
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किसान कोल्ड स्टोरेज भोगांव के संचालक आरिफ अली खां ने प्रबंध निदेशक आगरा, अधिशासी अभियंता मैनपुरी, लेखाकार मैनपुरी के खिलाफ दावा दायर किया था। जिसमें कहा था कि मई 2004 में कोल्ड स्टोरेज का कनेक्शन 145 किलोवाट का मंजूर कराया। अक्तूबर 2005 तक नियमित रूप से बिलों का भुगतान किया। अक्तूबर 2005 में कोल्ड स्टोरेज का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। दूसरा ट्रांसफार्मर न मिलने से कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया। 12 दिसंबर 2006 को कनेक्शन समाप्त कराने के लिए अधिशासी अभियंता कार्यालय में आवेदन किया।
आरिफ अली ने दावा में कहा कि कनेक्शन का स्थाई विछेदन करके उसको 1,24250 रुपये का बिल दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अप्रैल 2007 में तीन लाख रुपये जमा करके पुन कोल्ड स्टोरेज चालू हो गया। अब विभाग उससे 14,10,255 बिजली के बिल के जमा कराना चाहता है। जो सही नहीं है। उसने बिल निरस्त कराने की मांग की। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने जिला उपभोक्ता आयोग में बिजली विभाग का पक्ष रखा। उनकी दलीलों से सहमत होकर आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ तथा सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बिल निरस्त कराने का दावा खारिज कर दिया है।
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