फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आज से खुलेंगे दीवानी न्यायालय

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। दीवानी न्यायालयों में 22 अप्रैल से काम शुरू होगा। हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत जिला जज सहित दस अदालतों में ही काम होगा। शेष अदालतों में लंबित मुकदमों में केवल सामान्य तारीखें दी जाएंगी। दीवानी परिसर में भीड़ को रोकने के लिए मुख्य द्वार पर चेकिंग होगी।
विज्ञापन

कोरोना संक्रमण के चलते दीवानी परिसर में भीड़ रोकने के लिए हाईकोर्ट की गाइड लाइन के तहत 22 अप्रैल से दीवानी में प्रमुख अदालतें ही क्रियाशील रहेंगी। जिला जज, प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ईसी एक्ट, गेंगेस्टर एक्ट, सीजेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदलतों में ही केवल काम होगा।
शेष अदालतों में केवल सामान्य तारीखें दी जाएंगी। अदालतों में भीड़ को कम करने के लिए मुख्य द्वार पर चेकिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। क्रियाशील अदालतों में पीठासीन अधिकारी की ओ से नामित 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम करेंगे। क्रियाशील अदालतों में भी लंबित और नवीन जमानतें, अरजेंट क्रिमिनल और सिविल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी।
विज्ञापन

सामाजिक दूरी का कराया जाएगा पालन
क्रियाशील अदालतों में सामाजिक दूरी का पालन कराया जाएगा। संबंधित मुकदमों के वकील, जरूरी होने पर वादकारी अथवा पैरोकार ही प्रवेश करेंगे। सभी का मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। एक अदालत में वकीलों के बैठने के लिए केवल चार कुर्सियां होंगी। एक बार में एक वकील ही मुकदमे में अपना पक्ष रख सकेगा।
हाईकोर्ट की गाइडलाइन की संबंधितों को सूचना दी गई है। गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है। गाइडलाइन के तहत ही वकील क्रियाशील अदालतों में काम कर सकेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग में अधिक तापमान मिलने पर वादकारी अथवा पैरोकार को दीवानी में नहीं जाने दिया जाएगा।
विज्ञापन

एसके चौधरी, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें