02एमएनपी-03-शहर में नगला पजाबा में खेतों में बनाए गए मकान
- फोटो : MAINPURI
मैनपुरी। खेत में अब खेत मालिक भी मकान नहीं बना सकेंगे। बैनामा कराते समय स्पष्ट करना होगा कि खरीदे गए खेत में खेती ही की जाएगी। अगर खेत में मकान बनाया तो मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। खेत और आवासीय भूखंड के बैनामा कराने में दिए जाने वाले राजस्व में काफी अंतर होने के कारण लोग खेत का बैनामा कराकर वहां मकान बनाकर राजस्व की चोरी कर रहे हैं। आबादी के पास वाले खेतों का बैनामा होने के बाद वहां का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा।
सब रजिस्ट्रार करेंगे सत्यापन
शहर और कस्बों की आबादी के पास वाले खेतों का बैनामा होने पर राजस्व विभाग की नजर रहेगी। बैनामा होने के बाद एक साल के अंदर दो या तीन बार संबंधित सब रजिस्ट्रार बैनामा किए गए खेत का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगर वहां मकान बना पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा।
28 कॉलोनाइजरों को मिल चुके नोटिस
खेतों में बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों में मानकों की अनदेखी भी की जा रही है। शहर के बाहरी इलाकों में नियम विरुद्ध तरीके से की जा रही प्लाटिंग के संबंध में तीन महीने पहले तत्कालीन एसडीएम सदर रजनीकांत ने 28 कॉलोनाइजरों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किए थे।
बैनामा कराने में अब स्पष्ट अंकन होगा। खेत का बैनामा कराने के बाद अब उस जगह पर खेती ही होगी। अगर खेत का बैनामा कराकर मकान बनाया जाता है तो मकान बनाने वाले से की गई राजस्व चोरी का आंकलन करने के साथ ही राजस्व चोरी सहित जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
एनएस यादव, तहसीलदार सदर