अधीक्षिका की क्रूरता: बालगृह में बच्ची को चप्पल से पीटा
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आगरा के राजकीय बालगृह (शिशु) में बच्ची की चप्पल से पिटाई के मामले में आरोपी निलंबित की गई अधीक्षिका पूनम पाल को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से अंतरिम जमानत मिल गई। मुकदमे में अन्य कर्मचारी भी आरोपी बनाए गए हैं। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।
मंगलवार को पूनम पाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वह राजकीय बालगृह में आवासित बच्ची की चप्पल से पिटाई कर रही थीं। यह 4 सितंबर का था। दूसरा वीडियो एक बच्चे के हाथ-पैर बंधे होने का था। वह फर्श पर जमीन पर लेटा हुआ था। मामले में बालगृह की आयाओं ने डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) अजयपाल सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार को जांच के आदेश किए थे। अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद अधीक्षिका पूनम पाल को निलंबित किया गया था।
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बुधवार को बालगृह के प्रभारी अधीक्षक शिव कुमार ने थाना शाहगंज में पूनम पाल के खिलाफ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 75 में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें मारपीट की धारा की भी वृद्धि की गई। मामले में बृहस्पतिवार को दोपहर में थाना शाहगंज पुलिस बालगृह पहुंची। पुलिस ने पूनम पाल को बयान दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया।
मुकदमे में एक ही वीडियो का जिक्र
राजकीय बालगृह में 10 वर्ष तक की आयु के 28 बच्चे रह रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए कर्मचारी तैनात हैं। थाना शाहगंज में दर्ज मुकदमे में पूनम पाल के अलावा संस्था में तैनात कार्मिक, आया, पूर्व प्रभारी संस्था के अधीक्षकों के खिलाफ जांच करने की बात कही गई है। अन्य तैनात कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है। उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। मुकदमे में एक ही वीडियो की बात कही गई है, जबकि दो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे।
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मिली एक सप्ताह की अंतरिम जमानत
डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि बालगृह की तत्कालीन अधीक्षिका पूनम पाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। उन्होंने अस्थमा से पीडि़त होने की बात कही थी। वीडियो वायरल करने वाले की पहचान की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी, जो भी घटना में संलिप्त होगा आरोपी बनाया जाएगा।
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