उन्होंने अदालत से सद्दीक कप्पन को जमानत देने के लिए अपील की, लेकिन न्यायिक अधिकारी एडीजे प्रथम अनिल पांडे ने तीन बजे बाद जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। यह जानकारी देते हुए एडीजीसी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कप्पन की जमानत के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
कप्पन अप्रैल में हो गया था कोरोना संक्रमित
21 अप्रैल को जेल में बाथरूम जाते सिद्दीक कप्पन गिर गया था। इससे उसके सिर में चोट लगी थी। जेल चिकित्सकों ने जब उसकी जांच की तो वह कोविड-19 संक्रमित पाया गया। जेल से उसे उपचार के लिए केएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कोविड निगेटिव होने के बाद जेल वापस लाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 30 अप्रैल को कप्पन को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां पहुंचने के बाद वह फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गया। एम्स में उसका उपचार हुआ। ठीक होने के बाद उसे दोबारा मथुरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया।