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UP: नए साल का जश्न करने वाले ध्यान दें, क्या आपने ले ली है अनुमति... छह माह की जेल और 20 हजार का जुर्माना

Wed, 25 Dec 2024 09:47 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, आगरा

सार

आगरा में नए साल के जश्न की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के जश्न मनाते हुए पकड़े गए तो छह माह की जेल और 20 हजार का जुर्माना देना पड़ सकता है। 
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नया साल 2025 - फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
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आगरा में होटल, डिस्को, रूफटॉप में क्रिसमस या नए साल के जश्न की अनुमति नहीं ली तो कार्यक्रम में खलल पड़ सकता है। क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात महफिल सजाने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति आयोजन करने पर 6 माह जेल और 20 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। 
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जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के अनुसार इच्छुक लोग www.upgst.com/enterainmenttax/ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच के बाद मजिस्ट्रेट स्तर से अनुमति जारी की जाएगी।
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