आगरा जिले के परिषदीय स्कूलों से बर्खास्त किए गए 168 में से महज 19 शिक्षकों के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज हो पाया है। तीन मार्च को शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। एक हफ्ते के अंदर मुकदमा दर्ज कराया जाना था। अब सीडीओ ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देश जारी कर बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। इसकी प्रतिलिपि संबंधित थानाध्यक्षों को भी भेजी गई है।
डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2004-05 के आधार पर परिषदीय स्कूलों में तैनात 168 शिक्षकों को बीएसए ने तीन मार्च को बर्खास्त किया था। अभी तक तीन ब्लाकों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। अकोला में नौ, खेरागढ़ में सात और जैतपुर कलां में तीन शिक्षकों के खिलाफ संबंधित बीईओ ने मुकदमा दर्ज कराया है।
बीएसए राजीव कुमार यादव ने बताया कि इन ब्लाकों से मुकदमा दर्ज कराए जाने की कॉपी उनके कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है। जगनेर, अछनेरा, खंदौली के बीईओ ने संबंधित थानों में बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
शमसाबाद और फतेहाबाद के बीईओ ने बीएसए को रिपोर्ट दी है कि संबंधित थानों में तहरीर नहीं ली जा रही है। इनको सीडीओ की ओर से जारी निर्देश की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। बीएसए का कहना है कि कुछ थानों में उन्होंने खुद भी मुकदमा दर्ज करने के लिए बात की है।