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UP: ट्रस्ट के खाते से 2.32 करोड़ का गबन, एसजीएल ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 04 Nov 2023 07:07 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र में ट्रस्ट के खाते से 2.32 करोड़ के गबन का मामला सामने आया है। एसजीएल ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 
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UP: ट्रस्ट के खाते से 2.32 करोड़ का गबन - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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ताजनगरी आगरा के हरीपर्वत थाना क्षेत्र में कुंडौली के एसजीएल ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि विद्यालय ट्रस्ट के बैंक खाते से लोन की रकम के 2.32 करोड़ रुपये गबन कर लिया गया। आय-व्यय से संबंधित कागजात और रजिस्टर चोरी हैं। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।

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गांव कुंडौल, डौकी निवासी पूरन चंद उपाध्याय ने कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वह एसजीएल ट्रस्ट कुंडौल के सचिव हैं। ट्रस्ट डीड का पंजीकरण 13 जुलाई 2012 को उप निबंधक कार्यालय तहसील सदर में किया गया था। इसमें चार ट्रस्टी थे, जिनमें अध्यक्ष डाॅ. मुकेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष उनकी पत्नी शिवानी शर्मा, पूरन चंद उपाध्याय खुद सचिव और उनकी पत्नी सीमा शर्मा उप सचिव थीं।

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ट्रस्ट का खाता पंजाब नेशनल बैंक की सूर्य नगर शाखा में खोला गया। खाते का संचालन अध्यक्ष और सचिव करते थे। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुंडौल में एसएसआर डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 2014-15 में शिक्षण कार्य शुरू हुआ। आरोप है कि फीस से मिलने वाली रकम अध्यक्ष ने विद्यालय के विकास कार्य में खर्च नहीं की। इसे व्यक्तिगत कार्य में खर्च किया।

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आरोप है कि अध्यक्ष ने विद्यालय की बिल्डिंग पर 2.95 करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत करा लिया। इसमें पूर्व के लोन के 63 लाख रुपये का भुगतान कर बाकी 2.32 करोड़ रुपये ट्रस्ट के खाते में जमा हो गए। अध्यक्ष ने खाली चेकों पर हस्ताक्षर कराकर बैंक खाते से यह रकम निकाल ली। अध्यक्ष ने आय-व्यय से संबंधित कागजात-रजिस्टर चुराए और उसे घर ले गए। बैंक खाते में फर्जी चेक से 2.32 करोड़ रुपये निकाल लिए गए।

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थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, गबन, चोरी की धारा में केस दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी।

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