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UP: 45 हजार रुपये प्रति महीना किराए पर ली कार, फिर पिता-पुत्र ने किया ऐसा कारनामा; दर्ज हुई FIR

Fri, 27 Mar 2026 09:51 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

कार किराए पर लेकर न भुगतान करने और गाड़ी वापस न करने के आरोप में पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
 
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FIR Demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित ने पिता-पुत्र पर के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष एकता को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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मैनपुरी जिले के गांव ओय निवासी हर भजन सिंह ने थाना एकता क्षेत्र के कलाल खेरिया निवासी योगेश बंसल और उनके पुत्र वरुण बंसल के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि विपक्षियों की कंपनी चार पहिया वाहन किराए पर लेती है। उन्होंने कंपनी के कथित डायरेक्टर वरुण बंसल से फोन पर बात की। बंसल के कहने पर वह 24 जून 2024 को फतेहाबाद रोड स्थित कंपनी कार्यालय पर कार लेकर पहुंच गए।

45 हजार रुपया महीने किराया देने का एग्रीमेंट हुआ। दो महीने कार चलाने के बाद भी किराया नहीं दिया। तगादा करने पर कार भी देने से मना कर दिया। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। इसी के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
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