आगरा। हादसे के दौरान कार के एयरबैग न खुलने पर पीड़ित ने निर्माता कंपनी पर कमी का आरोप लगाकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को कार वापस लेकर 8.30 लाख रुपये वादी को दिलाने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही आयोग ने मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय का 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के पथौली निवासी अक्षय कुमार का है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई, 2024 को उन्होंने कल्यान हुंडई सिकंदरा से कार खरीदी थी। 26 मार्च, 2025 को रोहतक में सड़क हादसे के दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय कार के एयरबैग नहीं खुले। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में क्षतिग्रस्त कार की सफदरजंग हुंडई मोटर्स गुरुग्राम हरियाणा में मरम्मत करानी पड़ी। कंपनी को मेल भेजकर शिकायत भी की गई थी।