फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

घर आई नाबालिग छात्रा की लूटी थी अस्मत, कोर्ट ने दोषी बसपा नेता को सुनाई यह सजा

Sun, 10 Jun 2018 10:59 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला फिरोजाबाद
विज्ञापन
बसपा नेता विमल यादव का फाइल फोटो
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अदालत ने रेप के मामले में जिला पंचायत सदस्य एवं बसपा नेता विमल यादव को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

 
अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का और कारावास की सजा काटनी होगी। आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी। यह मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है। बसपा नेता ने नाबालिग छात्रा से रेप किया था। 

शिकोहाबाद के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य विमल यादव के खिलाफ 30 सितंबर 2009 को रेप का केस दर्ज कराया गया था। विमल यादव ने पढ़ाई के बहाने घर लायी गई किशोरी का यौन शोषण किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

घटना की जानकारी पीड़ित किशोरी ने अपने घर आने पर परिजनों को दी थी। थाना पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही दुष्कर्म करने के आरोपी बसपा नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 

मामला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ जय सिंह पुंडीर के न्यायालय में पहुंचा। उन्होंने गवाहों के साथ ही सभी पक्षों को सुना। शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीनरायन सक्सेना ने कई दलीलों को रखा। 

न्यायाधीश ने आरोपी विमल यादव को रेप के मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड के जमा नहीं कराने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें