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एडीए की बोर्ड बैठक: विकास शुल्क में वृद्धि...मई में लॉन्च होगी नई टाउनशिप,1757 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

Wed, 05 Mar 2025 09:00 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

एडीए की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि विकास शुल्क में वृद्धि की जाए। इसके साथ ही नई टाउनशिप को मई में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया।
 
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एडीए की बोर्ड बैठक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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आगरा विकास प्राधिकरण की 147वीं बोर्ड बैठक मंगलवार आयोजित की गई। वर्ष 2025-26 के लिए 1,757 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ। बाह्य विकास शुल्क में 102 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। नई टाउनशिप को मई में लॉन्च करने का निर्णय लिया गया।
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पिछले साल की तुलना में एडीए का बजट 47 करोड़ रुपये घट गया है। वर्ष 2025-25 में 1,804 करोड़ रुपये बजट था। जिसके सापेक्ष 790 करोड़ रुपये आय हो सकी। इस साल 1,757 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगी है। 1,140 करोड़ रुपये व्यय होगा।


 

पिछले वित्त वर्ष में बजट के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर एडीए अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने नाराजगी व्यक्त की। मार्च के अंत तक लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्राम रहनकलां व रायपुर में 442 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा वितरण शुरू होगा। परिचालन के माध्यम से यह प्रस्ताव पास हुआ है। एडीए इसके लिए 600 करोड़ रुपये कर्ज लेगा।

 

बैठक में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष एम अरन्मोली, अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र कुमार, वित्त नियंत्रक रीता सचान, संयुक्त नियोजक स्मिता निगम, अधीक्षण अभियंता आवास एवं विकास परिषद अतुल कुमार, गैर सरकारी सदस्य नागेंद्र दुबे गामा आदि मौजूद रहे।

 

ये प्रस्ताव भी हुए पास
- ताजनगरी द्वितीय चरण में स्थित एडीए हाइट्स में खाली पड़े सभी फ्लैट ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर बेचे जाएंगे।
- दुर्बल आय वर्ग के भवनों को 50 फीसदी धनराशि जमा करने के बाद भौतिक कब्जा दिया जा सकेगा।
- उप्र सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011
यथा संशोधित नियमावली 2014 को अंगीकृत किया है।
- एडीए में सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 25 लाख रुपये व्यय का प्रस्ताव पास हुआ।
- बाह्य विकास शुल्क में 102 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। यह 2,361 से बढ़कर 2,463 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा।
- इनर रिंग रोड़ द्वितीय चरण पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ट्रक लेबाय एनएचएआई बनाएगा।
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पंप/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए (भूखंड का आकार) मानकों में संशोधन किया है।
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों तक के होटल के लिए पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर, 20 कमरों से अधिक के लिए 12 मीटर और गैर आवासीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के होटल के लिए मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी।

 
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रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की जमानत राशि भी बढ़ी
मानचित्र में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। 300 से 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर 3,37,500 रुपये, 500 से 1000 वर्ग मीटर के भूखंड पर लगभग 6 लाख और 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों पर लगभग 10 लाख रुपये की धनराशि जमा करनी होगी।
 
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