आगरा। भाजपा ब्रज क्षेत्र सदस्य मनोज राघव को 13 साल पुराने मुकदमे में कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार ने उनके खिलाफ जारी वारंट निरस्त कर रिहा कर दिया। अगली सुनवाई 25 फरवरी को हाेगी।
यह मामला 2013 का है, जब तत्कालीन सांसद रामशंकर कठेरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजामंडी स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था। अदालत में हाजिर न होने पर मनोज राघव के खिलाफ वारंट जारी हुए थे। शुक्रवार को मनोज राघव ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से वारंट निरस्त करने का प्रार्थनापत्र दिया। अदालत ने पहले उन्हें अभिरक्षा में लिया, फिर उनका वारंट निरस्त कर रिहा कर दिया। संवाद