आगरा। चेक बाउंस के आरोप में अदालत ने कमला नगर के तेज नगर निवासी मनोज कुमार जैन को दोषी माना। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 अनुज कुमार सिंह ने उसे एक साल कारावास और 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी पवन कुमार गुप्ता ने वाद दायर कराया। बताया था कि मनोज कुमार जैन और उनके बीच पारिवारिक संबंध थे। आरोपी ने वर्ष 2017 में उनसे 20 लाख रुपयों की मांग की और उसे दो साल में लौटाने का वादा किया। उन्होंने भरोसा कर दे दिए। तगादा करने पर 1 दिसंबर 2022 को आरोपी ने 20 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। संवाद