निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। पुराने मतदाता भी सूची में संशोधन करा सकते हैं।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मालपाणी ने बताया कि ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं। बीएलओ के माध्यम से प्रारूप 6 निशुल्क लेकर जमा कर सकते हैं। मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिन मतदाताओं ने स्थान परिवर्तन कर दिया है, वे प्रारूप 7 और जो मतदाता सूची में अपने नाम से संबंधित कोई और संशोधन चाहते हैं तो वे प्रारूप 8 भरकर संबंधित मतदेय स्थल या निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 26 दिसंबर को होगा। 26 से 31 जनवरी के बीच दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
30, 15 और 29 जनवरी को ग्राम सभा, स्थानीय निकायों और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाएगा। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी को होगा।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेबल एजेंटों के साथ सभी पदाभिहीत स्थानों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 31 दिसंबर, सात, 21 व 28 जनवरी को विशेष अभियान चलेगा।