बार काउंसिल ने निलंबन रद्द किया
मैनपुरी। दीवानी के वकील शिवम कटियार का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वकालत करने से किया गया निलंबन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव ने आदेश की प्रति जिला जज सहित बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी भेजी है।
शहर के मोहल्ला बागवान निवासी वकील शिवम कटियार के खिलाफ उनकी पत्नी वैशाली भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने शिकायत की सुनवाई करने के बाद शिवम कटियार के पांच साल तक वकालत करने पर रोक लगाते हुए निलंबन कर दिया था। शिवम कटियार ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश को चुनौती देकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील की थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिवम का पक्ष सुनने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वकालत करने से किया गया निलंबन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद दीवानी न्यायालय में अब शिवम कटियार नियमित रूप से वकालत कर सकेंगे। संवाद