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Agra News: बिना अनुमति वारिसान शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर रोक

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आगरा। वारिसान शस्त्र लाइसेंस के लिए भी अब अनुमति लेनी पड़ेगी। एडीएम सिटी की बिना लिखित अनुमति के आवेदनपत्र जमा नहीं होगा। अनुमति और नवीनीकरण की 350 से अधिक पत्रावलियां आयुध कार्यालय में लंबित हैं। नए शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हो रहे हैं। नई पत्रावलियां तैयार कराने की अनुमति तक जिलाधिकारी कार्यालय से नहीं मिल रही है।
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ऐसे लाइसेंसधारक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और शस्त्र को संभाल नहीं सकते। वह अपने वारिस के नाम लाइसेंस हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में हुए फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण के बाद से वारिसान लाइसेंस पत्रावली तैयार कराने के लिए भी एडीएम सिटी से अनुमति लेनी पड़ रही है। अनुमति के इंतजार में 150 से अधिक वारिसान और 200 से अधिक नवीनीकरण लाइसेंस लंबित हैं।
लाइसेंस नवीनीकरण में अब पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्ट भी डाक से मंगाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में पूर्व असलहा बाबू संजय कपूर और लाइसेंस स्थानांतरण मामले में प्रशांत कुमार निलंबित हो चुके हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी अरविंद एम बंगारी का कहना है कि अनुमति दी जा रही है। एसआईआर की वजह से कुछ दिन कार्य प्रभावित रहा होगा।
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