गृहकर में 10 प्रतिशत छूट का लाभ अब 31 अगस्त तक ले सकते हैं। गृहकर में दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। आगरा नगर निगम ने 50 हजार रुपये से ज्यादा के गृहकर बकाएदारों को बिल भेजा है।
गृहकर, संपत्ति कर जमा करने पर आगरा नगर निगम अब 31 अगस्त तक 10 फीसदी की छूट देता रहेगा। बृहस्पतिवार को 10 फीसदी छूट की समय सीमा समाप्त हो गई थी लेकिन नगर निगम ने एक माह के लिए छूट की अवधि बढ़ा दी। गृहकर में 10 फीसदी छूट पाने के लिए आगरा नगर निगम के बिल काउंटर पर टैक्स जमा करने वालों की भीड़ लगी रही।
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आगरा नगर निगम ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बकायेदारों को 31 जुलाई तक ही गृहकर में छूट का लाभ उठाने का मौका दिया था लेकिन पार्षदों ने 30 सितंबर तक छूट देने की मांग की थी। ऐसे में दो माह की जगह एक माह का समय बढ़ा दिया गया है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि गृहकर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं।
प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों से कहा गया है कि वह 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों को नोटिस भेजें और वसूली करें।
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने https://agrapropertytax.com पोर्टल पर ऑनलाइन गृहकर भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया जमा कर सकते हैं।