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Agra News: कोर्ट में हाजिर नहीं हुए सहायक अभियंंता, गैर जमानती वारंट जारी

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कोर्ट ​का आदेश
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मैनपुरी। मुकदमे की सुनवाई के लिए न्यायालय में तय तारीखों पर नहीं आना एक सहायक अभियंता विद्युत को भारी पड़ गया। इटावा के रहने वाले सहायक अभियंता के खिलाफ स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है।
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पावर ग्रिड की लाइन पर टावर संख्या 115 और 116 के बीच के लगभग 12 किलोमीटर के तार 31 दिसंबर 2017 की रात को चोरी हो गए थे। चार किमी. तार क्षतिग्रस्त हो गए थे। सहायक अभियंता पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कुलदीप मिश्रा ने थाना कुर्रा में तार चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट राकेश पटेल के न्यायालय में हो रही है। फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा के रहने वाले सहायक अभियंता कुलदीप मिश्रा न्यायालय में गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने स्पेशल जज को बताया कि कई बार समन और वारंट भेजे जा चुके हैं। स्पेशल जज ईसी एक्ट ने सहायक अभियंता के गैर जमानती वारंट जारी करके अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय कर दी है।
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