कासगंज। सिविल जज जूनियर डिवीजन जेएम पीयूष मूलचंदानी ने आर्म्स एक्ट के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया, साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सजा में पांच दिन के कारावास का प्रावधान किया है।
सदर कोतवाली पुलिस ने असलम को तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने उसका दोष सिद्ध किया। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए जेल में बिताई हुई अवधि को सजा में बदल दिया तथा पांच सौ रुपये का अर्थदंड लगाया।