राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था। मामले में मंगलवार को कोर्ट में बहस हुई।
भाजपा सांसद कंगना रणौत के विरुद्ध किसानों के अपमान के मामले में दायर रिवीजन में मंगलवार को जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत में बहस हुई। अगली सुनवाई 21 अक्तूबर, 2026 को होगी। डीजीसी ने बहस और जवाब के लिए समय मांगा।
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वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा और उनके अधिवक्ता ने दलील दीं। कहा कि अवर न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस ने कंगना रणौत का स्वयं बयान नहीं लिया। इसके बजाय पुलिस ने उनकी अधिवक्ता का बयान लेकर अधूरी रिपोर्ट पेश की। वादी ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें कंगना का बयान स्वयं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेने की मांग की गई थी। अवर न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया था। वादी पक्ष ने इसे कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन बताया। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था।
गटर जेनरेशन मामले की रिवीजन में सुनवाई आज
कंगना रणौत पर प्रदर्शनकारी छात्रों को गटर जेनरेशन कहने का आरोप लगाकर अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में वाद दायर किया था। अवर न्यायालय ने इसे यह कहकर खारिज किया था कि वादी पीड़ित नहीं है। उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया था। जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी।