तेजोमहालय केस में बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने आपत्ति दाखिल की। लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की है।
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केस के अनुसार, ताजमहल को मकबरा और वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए 24 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी गई थी। जिस पर बहस होनी थी। मगर, प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल के अधिवक्ता ने अर्जी पर आपत्ति दाखिल कर दी।
कहा कि उन्हें पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। ताजमहल से संबंधित जानकारी न्यायालय को मुहैया कराना और केस लड़ना पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।