फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: टीडीएस रिटर्न डिमांड में दो साल के अंदर करें संशोधन

विज्ञापन
संजय पैलेस के एक होटल में आयकर अधिनियम में बदलावों की जागरूकता के लिए कार्यशाला
विज्ञापन
आगरा। आयकर विभाग ने सोमवार को क्रेडाई आगरा चैप्टर के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ संजय प्लेस के एक होटल में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों विशेषकर खरीद, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन, अचल संपत्तियों की खरीद और किराए के भुगतान पर लागू टीडीएस के जानकारी दी।
विज्ञापन

अपर आयकर आयुक्त (टीडीएस) कानपुर शुभी मिश्रा ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस व टीसीएस रिटर्न को रिवाइज करने की समय सीमा 6 वर्ष से घटकर 2 वर्ष हो जाएगी। इसलिए कटौतीकर्ता 31 मार्च 2026 से पहले अपने पोर्टल की जांच कर जो संशोधन योग्य डिमांड को संशोधित कर लें। आयकर अधिकारी तरुण सिंह सैनी, आयकर अधिकारी योगेंद्र सिंह आय स्रोत पर आयकर कटौती और कर संग्रह के प्रावधानों के बारे में बताया। आयकर विवरणियों को समय से दाखिल करने की अपील की। इस दौरान आयकर निरीक्षक दिलीप गुप्ता, राम नारायण मीना व मनोज कुमार दिवाकर, क्रेडाई आगरा चैप्टर चेयरमैन पीएल शर्मा, छोटेलाल बंसल, शोभिक गोयल, नितेश गर्ग आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें