ऐसे में इस क्षेत्र के सभी मानचित्रों की स्वीकृति और संशोधन का रिकॉर्ड तलाश किया जा रहा है। मामले में एडीए अधिकारियों ने शुक्रवार को भी रिकॉर्ड की तलाश की, लेकिन श्रीपारस हॉस्पिटल नाम का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसीलिए एडीए उपाध्यक्ष ने मुख्य नगर नियोजक को जांच के आदेश दिए हैं।
मंगलवार तक सौंपेंगे रिपोर्ट
एडीए उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि मुख्य नगर नियोजक को श्रीपारस मामले में पत्रावलियों की जांच, नक्शा पास होने, पुरानी इमारत से संबंधित कागजातों की जांच के लिए कहा गया है। वह मंगलवार तक अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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