फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

POCSO Case:  5 साल बाद आया फैसला, जिन दरिंदे ने किशोरी संग किया गंदा काम;  उसे 20 साल का कठोर कारावास

Thu, 23 Apr 2026 09:44 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

बसई अरेला क्षेत्र में POCSO एक्ट के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के भी आदेश दिए हैं और मामले में सख्त रुख अपनाया है।
विज्ञापन
court new - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में घटना के पांच साल बाद थाना बसई अरेला क्षेत्र के राजेश को अदालत ने दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने उसे 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की समस्त राशि पीड़िता को दिलाने के आदेश भी दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना बसई अरेला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। बताया था कि 19 अप्रैल, 2021 को उनकी 14 वर्षीय बेटी सुबह 5:30 बजे घर से घूरे पर गोबर डालने गई थी। वहां पहले से मौजूद आरोपी राजेश ने बेटी के दोनों हाथ बांध दिए और दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने घटना का समर्थन नहीं किया, इस पर उन्हें पक्ष द्रोही घोषित किया गया। 

 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें