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वोटर कार्ड नहीं है तो परेशान न हों, चुनाव आयोग ने दिए हैं पहचान पत्र के 11 विकल्प

Sun, 19 May 2019 07:22 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता एक महीने के बाद ही दूसरी बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार वो विधायक चुनेंगे। मगर, सांसद चुनने के दौरान उन्हें पहचान पत्र को लेकर काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि क्षेत्र के 91 हजार मतदाताओं को वोटर कार्ड न होने की स्थिति में दूसरे विकल्पों का प्रयोग करना पड़ा।
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विधानसभा उपचुनाव में भी यही व्यवस्था की गई है। बिना पहचान पत्र के मतदान कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए मतदाता बूथ पर वोटर पर्ची के साथ वोटर कार्ड अवश्य अपने साथ ले जाएं। यदि उनके पास वोटर नहीं है तो वो इसके बिना भी अपना मतदान कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 11 विकल्प दिए हैं। 

इनमें से किसी एक पहचान पत्र के माध्यम से वह वोट डाल सकेंगे। 18 अप्रैल को आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर हुए लोकसभा चुनाव में ऐसे बहुत से मतदाता सामने आए थे, जिनके पास वोटर कार्ड नहीं थे। मगर, पीठासीन अधिकारियों ने आयोग द्वारा निर्धारित 11 विकल्पों में से एक विकल्प के आधार पर इन मतदाताओं को मतदान का अधिकार दिया था। उत्तर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी ऐसे ही व्यवस्था की गई है।
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ये हैं विकल्प

- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेद्घ के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
- बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए जाने गए सरकारी पहचान पत्र
- आधार कार्ड
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