ये काम हो चुके ऑनलाइन
- सभी फाइलों पर कार्रवाई ऑनलाइन की गई
- जन्म-मृत्यु आवेदन ऑनलाइन किया गया
- ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा
- नगर निगम के सभी रिकार्ड डिजिटल किए गए
- हाउस टैक्स का पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर दर्ज
- ऑनलाइन करा सकते हैं नामांतरण (म्यूटेशन)
नगर आयुक्त निखिल टी. फुंडे ने बताया कि संपत्ति मालिक ने जो ब्यौरा दर्ज किया, उसकी जांच नहीं होगी। स्वकर की व्यवस्था पहले मैनुअल थी, जिसमें निगम केइंस्पेक्टर आपत्ति दर्ज करा देते थे, लेकिन इस व्यवस्था में ऑनलाइन ही टैक्स का निर्धारण किया जाएगा।
वेबसाइट पर ऐसे करें तय हाउस टैक्स
- स्टेप- 1- सबसे पहले www.agrapropertytax.com साइट पर सेल्फ असेसमेंट को क्लिक करें
- स्टेप 2- एप्लाई फॉर न्यू असेसमेंट पर क्लिक करें और लॉगिन कर नया एकाउंट बनाए, आईडी, पासवर्ड बनाएं
- स्टेप-3- रजिस्टर करने के बाद फार्म में ब्यौरा दर्ज करें। जोन, वार्ड, मोहल्ला, प्लॉट, मकान की माप भरें
- स्टेप 4- बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, प्रॉपर्टी के फोटो अपलोड करें, टैक्स कैलकुलेट कर खुद तय हो जाएगा
- स्टेप5- टैक्स तय करने पर भुगतान का विकल्प मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर से स्थिति को ट्रैस करना आसार