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आगरा जमीन कांड: बिल्डर पिता-पुत्र के घर ढोल लेकर पहुंची पुलिस, मुनादी के बाद चस्पा किया गया नोटिस

Tue, 06 Feb 2024 01:49 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

ताजनगरी आगरा के बोदला में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मामले में फरार मुख्य आरोपी बिल्डर कमल चौधरी और बेटे धीरू चौधरी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
 
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बिल्डर पिता-पुत्र भगोड़े घोषित, पुलिस ने कराई मुनादी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा के जगदीशपुरा में करोड़ों की जमीन पर कब्जे के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके पुत्र धीरू चौधरी भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस को कोर्ट से दोनों की कुर्की पूर्व उद्घोषणा का आदेश मिल गया। जिसके बाद पुलिस ने उनके घर पर आदेश की कॉपी चस्पा की और मुनादी भी कराई। अगर, आरोपी हाजिर नहीं हुए तो पुलिस चल-अचल संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट जाएगी।
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बोदला में करोड़ों की जमीन पर कब्जे और फर्जी मुकदमे दर्ज कर निर्दोष परिवार को जेल भेजने के मामले में फरार बिल्डर कमल चौधरी और उनके बेटे पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस ने आगरा सहित आसपास के जिलों में दबिश दी, लेकिन दोनों हाथ नहीं आ सके हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि विवेचक आनंद वीर सिंह ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के आदेश के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था।

सोमवार को आदेश मिल गया। इससे बिल्डर पिता-पुत्र भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं। वहीं मंगलवार को उनके घर पर ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई। धारा 82 का नोटिस चस्पा किया गया। अगर, एक समयावधि में आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो सीआरपीसी की धारा 83 के आदेश के लिए प्रार्थनापत्र दिया जाएगा। आदेश मिलने पर संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।
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