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आगराः बाजार में दुकानें खुलने का रास्ता साफ, अपनाना होगा ये नियम, डीएम ने दिए निर्देश

Mon, 01 Jun 2020 12:03 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर पर होगा अलग से निर्णय
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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा शहर में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों में दुकानें खुलने का रास्ता रविवार को साफ हो गया। एक दिन में 50 फीसदी दुकानें सम-विषम पैटर्न पर खुलेंगी। बाजार और दुकानें खोलने और उनके समय पर फैसला थाना स्तर पर बनीं मजिस्ट्रेट व व्यापारियों की कमेटियां करेंगी। हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।
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लॉकडाउन के पांचवें चरण में शासन से प्राप्त गाइडलाइन के बाद रविवार रात डीएम प्रभु एन सिंह ने शहर में मिलने वाली छूट को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। 15 थाना कमेटियां बनाई हैं।

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शहर में 41 कन्टेंमेंट जोन हैं, जहां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोली जाएगी। बाकी बाजारों को खोलने की शर्तें थाना कमेटियां तय करेंगी। डीएम ने बताया कि शहर अभी रेड जोन में है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, जुलूस पर रोक रहेगी।
 
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सभी सरकारी कार्यालय तीन शिफ्ट में खुलेंगे। बिना मास्क घर से बाहर जाने पर जुर्माना होगा। शहर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुकानदार ई-कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। सिटी बस चलेंगी। बस में एक सीट पर एक ही सवारी बैठेगी। दूध, दवा, किराना की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। 
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