मैनपुरी। करहल में मैरिज होम गिराए जाने के बाद अब प्रशासन दीवानी में चल रहे मुकदमे में पैरवी करेगा। डीजीसी राजस्व के पत्र के बाद एसडीएम करहल ने तहसीलदार को मुकदमे में पहल करके मुकदमा समाप्त कराने के निर्देश दिए हैं।
करहल चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम से करहल में बने मैरिज होम को प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर बने होने के कारण एडीएम न्यायालय के आदेश के बाद ध्वस्त करा दिया है। फरजाना बेगम ने दीवानी न्यायालय में फरजाना बेगम बनाम राशिद नाम से दायर किए गए मुकदमे में जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए पैरवी की है।
डीजीसी राजस्व सुधाकर मिश्रा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस मुकदमे सहित एक अन्य मुकदमे में प्रशासन का पक्ष रखने के लिए पैरवी कराने की मांग की थी। डीजीसी के पत्र के बाद डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने एडीएम तथा एसडीएम करहल को प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश के बाद एसडीएम करहल नीरज कुमार द्विवेदी ने नायब तहसीलदार करहल को मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए हैं।