फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र से पौने पांच वर्ष पूर्व उद्यमी अतुल मित्तल के इकलौते बेटे आदित्य मित्तल अपहरण एवं हत्याकांड में अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित आजाद सिंह ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने आदित्य मित्तल हत्याकांड में चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रोहन सिंघल पर दो लाख चालीस हजार रुपये एवं शेष 2.30-2.30 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय में फैसला सुनाए जाने के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। चारों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया।
थाना रसूलपुर के सरक्यूलर रोड शांतिभवन निवासी आदित्य मित्तल का 22 अगस्त 2016 को टूंडला क्षेत्र के आर्चिट ग्रीन (राजा का ताल) के उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह घर से आईटेन ग्रांड कार से व्यायाम (जिम) करने राजा का ताल गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की थी।
इस दौरान परिजनों के मोबाइल नंबर पर मेसेज आया था। जिसमें बेटे को अपहरण करने और पुलिस को नहीं बताने की चेतावनी दी गई थी। बाद में अपह्रत आदित्य के परिजनों को फोन करके 10 करोड़ की फिरौती की डिमांड की थी। रकम न देने पर 26 अगस्त 2016 को उसकी हत्या कर दी गई थी।
शिकोहाबाद में उसका शव बरामद किया गया था। उद्यमी अतुल मित्तल के इकलौते बेटे आदित्य मित्तल के अपहरण एवं हत्या के मामले में प्रदीप मित्तल पम्मी की तहरीर पर थाना टूंडला में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना करके शहर की पॉश कालोनी गणेशनगर निवासी रोहन सिंघल, पवन सिंघल, सरजीवन नगर निवासी गोपाल उर्फ रामगोपाल एवं पवन कुमार,मोतीलाल की ठार आसफाबाद निवासी मुकेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज षष्टम एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित आजाद सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने की। घटना की गंभीरता को न्यायाधीश के समक्ष रखने हुए कहा कि मृतक आदित्य मित्तल अपने पिता का इकलौता बेटा था।
आरोपियों को सख्त सजा दिलाने को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई दलीलों को रखा। न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं की दलीलों, गवाहों के बयान के आधार पर घटना में रोहन सिंघल, गोपाल उर्फ रामगोपाल, पवन कुमार, मुकेश कुमार को 364 क एवं 120 ख में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रोहन सिंघल पर दो लाख 40 हजार तथा पवन,रामगोपाल एवं मुकेश पर दो लाख तीस हजार,दो लाख तीस हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर चारों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।